13 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
जन-जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी, जिलेभर में पहुंचेगा संदेश
बालाघाट।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में इस वर्ष की नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को पूरे प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। बालाघाट जिले में भी यह लोक अदालत जिला न्यायालय, सभी तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय सहित अन्य सभी न्यायिक मंचों पर एक साथ आयोजित होगी। इसमें बड़ी संख्या में न्यायालयीन लंबित मामलों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के समाधान का लक्ष्य रखा गया है।
किन मामलों का निराकरण
होगा?
नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों को रखा जा रहा है—
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दीवानी एवं आपराधिक शमनीय प्रकरण
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बैंक रिकवरी संबंधी प्रकरण
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विद्युत अधिनियम से जुड़े लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामले
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जलकर एवं संपत्तिकर संबंधी प्रकरण
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श्रम विवाद
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नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत कर प्रकरण
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अन्य सभी प्रकार के ऐसे मामले, जिन्हें परस्पर सहमति से सुलझाया जा सकता है।
यह प्रयास नागरिकों को तेज़, सरल और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी
02 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला न्यायालय परिसर से एक विशेष प्रचार-प्रसार वाहन रवाना किया गया।
हरी झंडी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट श्री प्राणेश कुमार प्राण ने दिखाकर दी।
इस मौके पर कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे—
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विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) श्री रघुबीर प्रसाद पटेल
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प्रथम जिला न्यायाधीश श्री गौतम सिंह मरकाम
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द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री दीप नारायण सिंह
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार सिंह
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न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अविनाश छारी
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न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिखा शर्मा
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न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शीनी जैन
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न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शुभम जैन
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जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे
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लीगल एड डिफेंस काउंसिल टीम
यह वाहन पूरे जिले में घूमकर लोक अदालत की तारीख, प्रक्रियाएं और मिलने वाले लाभों की जानकारी लोगों तक पहुँचाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलेंगी विशेष छूट
इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमों के अनुसार खास छूट भी दी जा रही है—
इनमें शामिल हैं:
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बिजली संबंधी लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरण
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संपत्तिकर (Property Tax)
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जलकर (Water Tax)
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नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत कर विवाद
प्रचार वाहन इन सभी छूटों की जानकारी गांव-गांव, मोहल्लों में पहुंचा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ ले सकें।
लोक अदालत… जहां दोनों पक्षों की जीत होती है
लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ किसी की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से बीच का न्यायपूर्ण समाधान तैयार किया जाता है।
लोक अदालत के बड़े फायदे—
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पक्षकारों का समय बचता है
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कोर्ट फीस वापस हो जाती है
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वकील और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति
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विवाद सौहार्दपूर्ण माहौल में हल
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अपील या रिवीजन की जरूरत नहीं—निर्णय अंतिम होता है
इन्हीं लाभों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है।
आमजन से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित या संभावित कोर्ट मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटवाएँ। यह प्रक्रिया न सिर्फ आसान है बल्कि समय और पैसे—दोनों की बचत करती है।

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